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UAE: रेसिडेंस वीजा होल्डर्स के लिए लागू हुआ एक नया नियम

रेसिडेंट्स यह सर्विस UAE Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) की वेबसाइट पर ‘Smart Services’ पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। 

UAE ने रेसिडेंस वीजा होल्डरों के लिए फिर से एक नया नियम लागू किया है। यह नियम कहता है की अगर UAE रेसिडेंस वीजा होल्डर अगर 6 महीने से अधिक देश के बाहर रहते हैं तो वे दोबारा से UAE के अंदर एंट्री करने के लिए री-एंट्री परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसके लिए उन्हें बाहर ठहरने का रीज़न और उसका प्रूफ दिखाना होगा। 

रेसिडेंट्स यह सर्विस UAE Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) की वेबसाइट पर ‘Smart Services’ पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। 

रेसिडेंट्स यह re-entry परमिट स्मार्ट सर्विस सेंटर्स या टाइपिंग सेंटर्स पर भी उठा सकते हैं। 

प्रोसेसेस कम्पलीट करने के ICP ऍप्लिकैंट्स को एक अप्रूवल ईमेल भेजेगी जिसका मतलब होगा की अब रेसिडेंट्स UAE में फिर से एंट्री कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 5 दिनों का समय लग सकता है। 

गौरतलब है की अगर ट्रैवेलर्स देश से 180 दिनों से ज्यादा बाहर रहते हैं तो उनका रेसिडेंस वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। हालाँकि गोल्डन वीजा के एप्लिकेंट इस अवधि को पर कर सकते हैं। 

UAE में हाल ही में हुए नए वीजा बदलाव 

यह री-एंट्री परमिट सिस्टम UAE द्वारा हाल ही में किये गए वीजा सिस्टम बदलाव के चलते अमल में लाया गया है। इस नए वीजा सिस्टम में सरकार ने वीजा और Emirate ID की फीस AED100 बढ़ा दी है। 

इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि UAE विजिट वीजा की लिमिट को अब बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके लिए वीजा होल्डर को देश से बाहर जाकर दोबारा नए वीजा के साथ एंटर करना होगा।

UAE के रेजिडेंस वीजा होल्डर की Emirate ID से लिंक होगा और अब पासपोर्ट में वीजा स्टीकर की जरुरत नहीं होगी। 

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