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डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) नियमों में बदलाव किये हैं। यह बदलाव खासकर उन यात्रियों के लिए है जो किसी वजह से फ्लाइट में बोर्ड नहीं कर पाए, जिनकी फ्लाइट्स कैंसल हो गई या जिनकी फ्लाइट डिले हो गई है।
DGCA के मुताबिक यह बदलाव उन यात्रियों को – जिनकी टिकट किसी कारण के चलते डाउन ग्रेड हो गई है और उन्हें उनकी खरीदी टिकट क्लास से निचली क्लास में सफर करना पड़ रहा – रिफंड लेने में मदद करेगा।
डीजीसीए के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक यह बदलाव 15 फरवरी से अमल में लाया जायेगा।
“The amendment will allow the passenger, who is downgraded involuntarily and is carried in a class lower than that for which the ticket is purchased, to be reimbursed by the airline,” DGCA ने बुधवार को एक बयान में कहा।
DGCA के इस अपडेटेड नियम के अनुसार डोमेस्टिक फ्लाइट्स के यात्रियों को 75% का टैक्स सहित रिफंड दिया जायेगा। जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स – 1500 किमी या उससे कम – के लिए एयरलाइन 30% का रिफंड देगी।
DGCA की गाइडलाइन्स के मुताबिक 50% रिफंड 1500km to 3500km की रेंज में और 75% 3500km से ज्यादा की रेंज में रिफंड किया जायेगा।
डीजीसीए ने यह रूल्स उन कस्टमर्स के अधिकारों को मजबूत करने के लिए संशोधित किया है जिनकी किसी वजह से टिकट डाउन ग्रेड हो गई है।
टिकट के डाउन ग्रेड होने का मतलब है कि यात्रियों को उनकी खरीदी गई टिकट क्लास से निचले स्तर के क्लास की टिकट मिलना। जैसे की यदि आपने बिज़नेस क्लास की टिकट बुक की है तो किसी वजह से आपको इकॉनमी क्लास की टिकट दे दी जाये।
पिछले साल DGCA ने सभी एयरलाइन्स को निर्देश दिया था कि वे सिर्फ वही सीटों की टिकट सेल करें जो अभी सर्विस में नहीं है और वैसी सीटों को सेल न करें जो लम्बे समय से ही उपयोग में नहीं ली जा रहीं।
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